समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन गए जेल


◘ पंकज वालिया 
शामली: उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विधायक के जेल जाने के बाद उनके समर्थकों में शोक फैल गया है। 
  जानकारी अनुसार शुक्रवार को जमीन से संबंधित धोखाधड़ी के मुकदमें में सपा विधायक नाहिद हसन स्थायी जमानत पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट शामली में पेश हुए थे। कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पूर्व 17 जनवरी को इसी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, जिसके बाद आज स्थायी जमानत पर सुनवाई हुई। सक्षम न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि जनपद शामली के कैराना थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा अपराध संख्या—35 दर्ज कराया गया था, जो जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित था। इसी प्रकरण में विधायक कैराना नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई थी। उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।  


इस मुकदमें में गए जेल 
जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 389, 457, 380, 504, 506, 323, 352, 427 व 120बी के तहत मुकदमा अपराध संख्या संख्या—38 दर्ज कराया था। इस मुकदमें में विधायक नाहिद हसन पर कानून ने शिकंजा कसते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।