लेखपालों के आंदोलन पर चला सरकार का हथौड़ा


शामली: अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे लेखपालों के खिलाफ सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई करते हुए 85 लेखपालों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। 
 जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शामली दर्पण को बताया गया कि जनपद-शामली की तीनों तहसीलों में कार्यरत कुल 98 लेखपालों में से 87 लेखपाल दिनांक 10.12.2019 से हड़ताल पर है तथा कार्य से अनुपस्थित है। अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-9, लखनऊ के पत्र संख्या-3296/एक-9-2019 दिनांक 13.12.2019 के साथ संलग्न उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-9 की अधिसूचना/आदेश संख्या-3278/एक-9-2019-111(ले0स0)/2014 दिनांक 13.12.2019 के अन्तर्गत उ0प्र0 अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धार-3 की उपधारा-(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राजस्व विभाग, उ0प्र0 की लेखपाल सेवा में हडताल को निषिद्ध की गई है, जिसके सम्बन्ध में हडताल पर गये लेखपालों को दिनांक 13.12.2019 को मौखिक रूप से कार्य पर वापिस आने हेतु निर्देशित किया गया था तथा साथ ही लिखित रूप से दिनांक 13.12.2019 को नोटिस निर्गत किये गये। परन्तु लेखपालों द्वारा हडताल से वापिस कार्य पर आने हेतु स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया। जिसके उपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 तथा उ0प्र0 सरकारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 5(क) एवं नियम 5(ख) एवं अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-9 लखनऊ के पत्र संख्या-3296/एक-9-2019, दिनांक 13.12.2019 के क्रम में हडताल पर गये लेखपालों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष श्री ओमपाल सिंह एवं जिला महामंत्री श्री लोकेश ठाकुर के विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही तथा 85 लेखपालों के विरूद्ध ''नो वर्क नो पे'' के सिद्धान्त का उपयोग करते हुए उनकी इस गैर कानूनी अनुपस्थिति को उनकी सेवा में ''ब्रेक इन सर्विस'' मानते हुए ''ब्रेक इन सर्विस'' की कार्यवाही की गई है, तथा इनको पुनः निर्देशित कर दिया गया है कि आप तत्काल हडताल समाप्त करते हुए कार्य पर वापिस लौट आये अन्य था कि स्थिति में आपके विरूद्ध ''ब्रेक इन सर्विस'' की कार्यवाही के साथ ही अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।