शामली: सहायक श्रमायुक्त संतोष कुमार ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम धारा-3(1) के अन्तर्गत लघु एवं खुदरा व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के अन्तर्गत पेंशन योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पेंशन करायी जानी है जिसमें प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजनान्तर्गत जनपद के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यापारी यथा-स्वनियोजित व्यापारी और दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेण्ट, रियल इस्टेट ब्रोकर, छोटे होटलों, रेंस्टोरेंट मालिक आदि को शामिल किया गया है जिसमें उपरोक्त योजना के अन्तर्गत व्यापारी जिनकी आयु 18-40 वर्ष के मध्य है तथा जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.50 करोड़ तक है, वह इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के पात्र होंगे। अंशदायी योजनान्तर्गत व्यापारियों को उनके योजना में प्रवेश के आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार भी उतनी ही धनराशि उनके पेंशन खाते में जमा करेगी। उपरोक्त योजना में पंजीकृत होने हेतु जिला, ब्लॉक, तहसील व ग्राम स्तर के अधिकारियों जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, भारत जीवन बीमा निगम की शाखाओं, श्रम विभाग के कार्यालय व जनसुविधा केन्द्रों आदि से भी सम्पर्क कर अधिक जानकारी तथा पंजीकरण कराया जा सकता है।
पेंशन योजना के लिए व्यापारी कराएं पंजीकरण...