ऐसा हुआ, तो एक बार ही मिलेगा राशन...


शामली: जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने कहा है कि जनपद में अब ई-पाॅश मशीन में अंगूठा का निशान न आने वाले राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण माह में सिर्फ एक ही दिन मिलेगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को आधार कार्ड का नम्बर फीड करने व रजिस्टर में अगूंठा लगाने के बाद यह राशन दिया जायेगा। यह शामली: राशन अभी तक माह में तीन दिनो में मिलता था लेकिन अब सिर्फ माह की अंतिम 25 तारीख को मिलेगा। 
 जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया गया कि जिले की सभी 459 उचित दर दुकानों जिसमें ग्रामीण 350 तथा नगरीय 109 उचित दर विक्रेताओं के यहां शासन ने ई-पाॅश मशीन से राशन देने की व्यवस्था की थी ताकि गोलमाल रूक सके, क्योंकि इससे पहले राशन वितरण में काफी धांधली होने से गरीबों को राशन नही मिल पाता था इस धांधली को रोकने के लिये शासन द्वारा ई-पाॅश मशीन लगाने की व्यवस्था की गयी थी उसके बाद ई-पाॅश मशीन में ऐसे काफी कार्डधारक थे जिनका अंगूठा नही आ पाता था और उनको राशन मिलने में काफी दिक्कत आ रही थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिये हर माह तीन दिनों तक बिना ई-पाॅश मशीन के राशन देने की व्यवस्था की गयी थी और वहां उनका आधार कार्ड नम्बर फीड करने व रजिस्टर में अंगूठा लगाने के बाद राशन दिया जाता था और यह राशन पर्यवेक्षणीय अधिकारी की देखरेख में किया जाता था। 


क्या कहते हैं पूर्ति अधिकारी ?
जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय ने शामली दर्पण को  बताया कि खाद्य एंव रसद विभाग के आयुक्त के निर्देशानुसार माह की अंतिम 25 तारीख को ही प्राॅक्सी वितरण दिवस मनाया जायेगा और यहां सुबह से लेकर शाम तक वितरण होगा उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षणीय अधिकारी लगाये गये हैं और उनकी देखरेख में राशन वितरण होगा ताकि वहां किसी भी तरह की उपभोक्ताओ को परेशानी का सामना न करना पडें। उन्होंने बताया कि अन्त्योंदय  कार्डधारक को 20 किग्रा0 गेंहू 15 किग्रा0 चावल व पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 03 किलो गेंहू  व 02 किलो चावल दिया जायेगा।  यह सभी क्रमशः 2 व 3 रुपये की दर से दिया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन डीलरों को आदेश जारी कर दिये गये हैं और इसमें किसी भी तरह की दिक्कत न आने दी जायेगी यदि कोई डीलर गडबडी करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि जिले कि सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुये बताया कि वितरण अवधि के दौरान यदि कोई दुकान बंद पायी जाती है या किसी विक्रेता द्वारा जानबूझकर वितरण प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंनें बताया कि राशन उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली खाद्यान्न वितरण से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिये अफसरों के नम्बर पर काॅल कर सकते हैं।