दर्पण अलर्ट: पटाखों पर डीएम शामली ने जारी की यें महत्वपूर्ण गाइडलाइन

दीपोत्सव पर पटाखा निर्माताओं, कारोबारियों और प्रयोग करने वालों के लिए शासन द्वारा विशेष गाइड लाइन जारी की है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 



शामली: जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शामली दर्पण को बताया कि दीपावली व अन्य पर्वों के दौरान पटाखों के उत्पादन, भण्डारन, बिक्री और प्रयोग के संबंध में विशेष दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के पुलिस अफसर की होगी।  


इनका उल्लंघन पड़ेगा भारी...
1. दीपावली पर्व के दौरान कम वायु प्रदूषण/ग्रीन पटाखों का प्रयोग ही किया जाए 
2. सीरीज युक्त पटाखों/लड़ियों का प्रयोग प्रतिबन्धित है।
3. पटाखों का प्रयोग रात्रि 8ः00 बजे से रात्री 10ः00 बजे तक ही किया जायें।
4. पटाखों के प्रयोग हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाये तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्व के दौरान पटाखों के प्रयोग हेतु सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की सम्भावनायें तलाश की जायें।
5. पटाखों की ब्रिकी लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा ही की जाये।
6. ई-कामर्स वेबसाइट (फ्लीपकार्ट, अमेजन आदि) पर पटाखों की आॅनलाईन ब्रिकी प्रतिबन्धित है।
7. पटाखों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।
8. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों का प्रयोग अनुमन्य समयावधि एवं स्थल पर नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित स्टेशन हाउस आफिसर (एस0एच0ओ0) उत्तरदायीं होगें।
9. पटाखों के फटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डी0बी0 (ए0आई0) अथवा 145 डी0बी0 (सी0) पी0के0 से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध किया जाये।
10.शान्त क्षेत्र में किसी भी समय पटाखें नहीं छोडे जायेगें। शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा।